रेस्टोरेंट,बार बिना लायसेंस के मदिरा परोसने वाले होटलों पर प्रकरण दर्ज देर रात तक चली आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही।

भोपाल से देवेन्द्र कुमार जैन की रिपोर्ट


भोपाल, एमपी। आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही के अंतर्गत आबकारी कंट्रोलर द्वारा गठित अलग – अलग टीमों द्वारा देर रात्रि बैरागढ़, खजूरी सड़क, केरवा डेम रोड़, होशंगाबाद रोड़, गुलमोहर कॉलोनी में संचालित विभिन्न होटलों एवं ढाबों पर कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान विंटर रोज गार्डन, यू एंड मी रेस्टोरेंट, वाटर विले रेस्टोरेंट, जहाज रेस्टोरेंट, ट्री चैप्टर रेस्टोरेंट, व्हाइट ऑर्चिड़ रेस्टोरेंट, बैसिल रेस्टोरेंट, खासियत रेस्टोरेंट, कोजी किचन रेस्टोरेंट पर बिना लाइसेंस के अवैध रूप से ग्राहकों को मदिरापान कराते हुए पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही करते हुए म.प्र.आबकारी अधिनियम अंतर्गत 62 प्रकरण दर्ज किये।

इसी दौरान गश्ती दल को एम.पी. नगर और डी.बी. मॉल स्थित रेस्टोरेंट बारों में निर्धारित समयावधि रात्रि 12 बजे पश्चात भी बार खोलकर मदिरापान कराने एवं तेज संगीत, ड़ी जे बजाने की शिकायतें मिलने पर आबकारी अमला मौके पर पहुँचा तो सोशलाइट सेवन, एजेंट जैक, पिचर, टेन डाउनिंग स्ट्रीट बारों में बार बंद होने के निर्धारित समय के बाद भी बड़ी संख्या में नवयुवक, युवतियां पार्टी करते हुए मिले। जिसे उपस्थित आबकारी बल द्वारा तत्काल खाली कराया जाकर उपस्थित बार संचालको के विरुद्ध नियमानुसार आबकारी अधिनियम के तहत मौके पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आबकारी अधिनियम के अंतर्गत इन सभी बार संचालकों को नोटिस जारी किया जा रहा है।


सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा बताया गया कि आगामी चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए आगामी दिवसों में भी मदिरा का अवैध व्यवसाय व आबकारी नियमों का उल्लंघन करने पर निरंतर ऐसी बड़ी कार्यवाही जारी रहेगी। इसके अलावा आबकारी तथा खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा तीन अन्य प्रतिष्ठानों पर मदिरा तथा खाद्य पदार्थों की जांच की गई
आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा गठित जांच दल का उद्देश्य अवैध शराब विक्रय तथा खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट को रोकने हेतु सघन निरीक्षण करना है ।


विभिन्न प्रतिष्ठानों से लिये गये नमूनों को विश्लेषण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल प्रेषित किया गया है । नमूनों के परिणाम प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

सायबर  जागरूकता अभियान अंतर्गत नगर सुरक्षा समिती के सदस्यो को जोडकर “नगर सुरक्षा सायबर समिती” का हुआ गठनAT रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्य प्रदेशपुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशन मे प्रदेशभर मे सायबर जागरूकता अभियान  ” सेफ क्लिक” दिनाक 01.02.2025 से 11.02.2025 तक संचालित किया जा रहा है ताकि सायबर अपराधो मे कमी लाई जा सके। सायबर जागरूकता अभियान आदेश के पालन मे  पुलिस उपायुक्त जोन-3 भोपाल रियाज इकबाल द्वारा जोन-3 के सभी थाना प्रभारियो के माध्यम से  स्कूल , कालेज, कोचिंग संस्थानो, सार्वजनिक स्थान  पर सायबर संबधी अपराधो के बारे मे जन जागरूकता  बढाने के लिये कार्यक्रम आयोजित करवाये जा रहे है। सायबर जागरूकता अभियान के दौरान दिनाक 10.02.25 को रीजनल कालेज श्यामला हिल्स भोपाल मे नगर सुरक्षा समिती के सदस्यो का एक दिवसीय सायबर सुरक्षा सबंधी सेमीनार का आयोजन किया गया सेमिनार मे पुलिस उपायुक्त एवं  श्रीमान अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त भोपाल के मार्गदर्शन मे प्रशिक्षण सत्र के दौरान उपस्थित प्रतिभागियो को सायबर सबंधी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण मे उपस्थित सभी प्रतिभागियो को  सायबर अपराध के  मुख्य कारक “आलस्य”, “लालच”. “भय”  एवं  “अज्ञानता” के बारे मे बताया ।सायबर सेल प्रभारी द्वारा प्रशिक्षण सत्र के दौरान प्रतिभागियो को वर्तमान मे घटित हो रहे  सायबर अपराध , डिजिटल अरेस्टिग, फोन-पे के माध्यम से फ्राड, ओटीपी के माध्यम से फ्राड, आनलाईन शोपिंग के माध्यम से फ्राड, के बारे मे बताया गया एवं  भारत सरकार  द्वारा सायबर सुरक्षा के लिये बनाये गये  चक्षु पोर्टल , सपोर्ट  पोर्टल  एवं  संचार साथी एप के बारे मे बताया गया  सेमीनार के अंत मे नगरीय पुलिस  जोन-3 भोपाल के सभी थानो मे नई पहल करते हुए  ” नगर सुरक्षा सायबर समिती”  का गठन किया जाकर क्षेत्र मे जन जागरूकता बढाने हेतु  बताया गया है। गठित “नगर सुरक्षा सायबर समिती” पुलिस तथा जनता के मध्य सेतु का काम करते हुए जनता के साथ हो रहे आर्थिक अपराधो को रोकने मे पुलिस के लिये मील का पत्थर साबित  होगी इन समितियो के कार्य का मासिक रूप से  मुल्याकन किया जाकर  मासिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जावेगा।