भोपाल से देवेन्द्र कुमार जैन की रिपोर्ट
भोपाल, एमपी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने नगर निगम, भोपाल द्वारा व्यावसायिक उद्देश्य से फ्लेक्स, होर्डिंग, बैनर लगाने के लिए स्थल चिन्हित किये है। इन चिन्हित स्थलों पर लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों के द्वारा प्रचार-प्रसार के लिए आवेदन प्राप्त होने पर निम्न दिशा निर्देशों के अधीन अनुमति देने के लिए आयुक्त नगर निगम, भोपाल को अधिकृत किया जाता है।
जारी आदेश अनुसार आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। संपति विरूपण अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जायें। समस्त राजनैतिक दल उम्मीद्वारों को समान अवसर मिले इसे सुनिश्चित किया जाए।होर्डिंग नीति का पालन हो।समय-समय पर जारी प्रदूषण, सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन हो। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
