अनीयमिता पाए जाने पर रामानी आईस्क्रीम कम्पनी लिमिटेड टॅप-एन-टॉउन के विरूद्ध 3 लाख रूपये का जुर्माना।

भोपाल से देवेन्द्र कुमार जैन की रिपोर्ट


भोपाल, एमपी। केन्द्रीय खाद्य अधिकारी, मुम्बई श्रीमती रूपाली डोलस द्वारा रामानी आईस्क्रीम कम्पनी लिमिटेड टॅप-एन-टॉउन भोपाल से चॉकलेट फ़ज ब्राउनी का नमूना लिया गया जो अवमानक श्रेणी का पाये जाने से न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अधिकारी भोपाल हरेन्द्र नारायन द्वारा आदेश 19 फरवरी 2024 पारित करते हुए रामानी आईस्क्रीम कम्पनी लिमिटेड टॅप-एन-टॉउन भोपाल के विरूद्ध 3 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया।

इसके अलावा अन्य 43 प्रकरणों में भी नमूने अवमानक, मिथ्याछाप, बगैर खाद्य पंजीयन के खाद्य सामग्री का व्यवसाय किये जाने अस्वास्यकर परिस्थिति में व्यवसाय किये जाना पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।