ASI सर्वे की मांग वाली याचिका पर हुई सुनवाई।

त्रिभुवन नाथ शर्मा की रिपोर्ट

प्रयागराज,यूपी। वाराणसी कोर्ट द्वारा एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद के वज़ूखाने का सर्वे करने का निर्देश देने से इनकार करने के खिलाफ दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई।

हिंदू पक्ष की वादी राखी सिंह की तरफ से अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने कोर्ट में रखा अपना पक्ष। वकील सौरभ तिवारी ने कोर्ट को बताया कि इस हिस्से का सर्वेक्षण करना जरूरी है क्योंकि यहीं पर शिवलिंग रहा है। विवादित संपत्ति का धार्मिक चरित्र निर्धारित करने के लिए वजुखाने का सर्वेक्षण भी जरूरी है-हिंदू पक्ष

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया। निचली अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

ASI सर्वे की मांग वाली याचिका पर हुई सुनवाई

राखी सिंह व अन्य की तरफ से दाखिल की गई है याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी जिला अदालत द्वारा 21 अक्टूबर, 2023 को दिए गए आदेश को चुनौती देने वाली सिविल रिविज़न याचिका पर हुई सुनवाई।

याचिका में वजूखाने का ASI से सर्वे की मांग की गई है

वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वज़ूखाना का सर्वे करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को निर्देश देने से इनकार कर दिया था।

जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच कर रही है मामले की सुनवाई

पिछले हफ्ते जस्टिस मनीष कुमार निगम की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था जिसके बाद। अब इस मामले की सुनवाई के लिए जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच को नामित किया गया है। वादी राखी सिंह ने अपने अधिवक्ता सौरभ तिवारी के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की है याचिका।