भोपाल से देवेन्द्र कुमार जैन की रिपोर्ट
भोपाल, एमपी। देशभर में ‘कैशलेस’ स्वास्थ्य बीमा सुविधा का फायदा लोगों को आराम से मिल सके, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के लिए एक निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार अगले कुछ हफ़्तों के अंदर सभी अस्पतालों में अलग-अलग ट्रीटमेंट के खर्चे का रेट फिक्स करना होगा। वर्तमान में सभी अस्पताल इलाज के लिए अलग-अलग दरें वसूलते हैं, जिससे देश में कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रणाली को लागू करना मुश्किल हो जाता है।
एक एनजीओ की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने यह बात कही। हमारे देश में अभी कुल चालीस हजार से अधिक रेजिस्टर्ड अस्पताल हैं जहाँ नए आदेश लागू होने के बाद करोड़ों लोग स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की कैशलेस सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे।