वरिष्ठ विद्वान फौजदारी अधिवक्ता एखलाक अहमद तथा कनिष्ठ अधिवक्ता मनोज यादव व अनूप कनौजिया ने की थी मामले की पैरवी।
अयोध्या, यूपी। अगली खबर पर बात करते हैं अयोध्या की आपको बताते चले गाड़ियों की खरीद फरोख्त करने वाले अलग अलग दो गिरोह के विरुद्ध न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय तथा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय अयोध्या को दिए गए शिकायतकर्ता के प्रार्थना पत्र पर 156[3] के आदेश पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए विवेचना कराये जाने का आदेश थाना प्रभारी तारुन तथा थाना अध्यक्ष रोनाही को फरमान जारी किया गया है।
वहीं दूसरी तरफ दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी वीजा व टिकट बनवाकर रुपया ऐठने के नाम पर विपक्षीगण मोहम्मद अल्ताफ, शकीरा, रिजवाना, सफिया तथा इमरान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की विवेचना करने का आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीया ने थाना अध्यक्ष रौनाही को आदेश दिया है। उक्त मामले की पैरवी विद्वान फौजदारी अधिवक्ता एखलाक अहमद कनिष्ठ अधिवक्ता मनोज यादव तथा अनूप कनौजिया ने की थी।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि वर्ष 2023 में वाहन कार संख्या UP16FTO183 नंबर की एक फोर व्हीलर वाहन 3 लाख 38 हजार रुपए में इमरान खान पुत्र मैहर खान निवासी गाजियाबाद से खरीदी गई थी। जो अब प्रार्थी के द्वारा पैसा मांगे जाने पर विपक्षी जान से मारने की धमकी दे रहा है।
तो वहीं दूसरी तरफ गाड़ियों के खरीद फरोख्त के एक और अन्य मामले में धोखाधड़ी छल कपट पूर्वक गाड़ी को बेचकर पैसा हजम करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। जिसकी क़ीमत 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। तो वही दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी वीजा व टिकट देने का एक और अन्य मामला प्रकाश में भी आया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि विपक्षी ने उसे दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर एक लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की है।
उक्त मामलों की पैरवी कर रहे विद्वान फौजदारी अधिवक्ता एखलाक अहमद ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बताया की तीन अन्य अलग-अलग मामलों में न्यायालय में दिये गए प्रार्थना पत्र 156[3] के आदेश पर अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किए जाने का फरमान जारी किया गया है।